दुष्कर्म पीड़िता का कोर्ट ने थानाध्यक्ष सिंगरामऊ को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। Sanchar Setu

 

जौनपुर। एसीजेएम चतुर्थ ध्रुवेश कुमार यादव की अदालत ने सिंगरामऊ क्षेत्र में एक विवाहिता से कट्टा सटाकर दुष्कर्म करने के आरोप में तीन व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने थानाध्यक्ष सिंगरामऊ को निर्देश दिया है कि वह एक सप्ताह के भीतर एफआईआर की कॉपी न्यायालय में पेश करें। प्राप्त जानकारी के मुताबिक खुटहन की निवासनी उक्त पीड़िता ने आरोप लगाया है कि 19 अगस्त 2024 की रात, जब वह दुधौड़ा बाजार से पैदल अपने घर लौट रही थी, तभी पुलिया के पास बाइक सवार तीन आरोपियों ने कनपटी पर कट्टा सटाकर उसे जबरन खेत की ओर नाले के पास ले गए और दुष्कर्म किया। इस घटना के दौरान शौच के लिए जा रही कुछ महिलाओं ने देखा और शोर मचाया, जिससे आसपास के लोग जुटने लगे। भीड़ को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। स्थानीय थाने में सुनवाई न होने पर कोर्ट का रुख किया।पीड़िता ने बताया की उक्त घटना की जानकारी थाना सिंगरामऊ और पुलिस अधीक्षक को दी।लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होने पर उसने कोर्ट में 156 के तहत प्रार्थना पत्र दायर किया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष सिंगरामऊ को तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

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