जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं अधिकारों का प्रयोग करते हुए होली पर कानून-व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाये रखने के निमित्त जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शाप, भांग, ताड़ी, एफएल-2, 2बी, सीएल-2 आदि मादक पदार्थों के अनुज्ञापनों को 14 मार्च को सांय 4 बजे तक बन्द रखने का आदेश देता हूं। इस प्रकार अनुज्ञापनों को बन्द रखने के लिए संबंधित अनुज्ञापियों को नियमानुसार कोई प्रतिफल देय नही होगा।
Jaunpur News : होली के दिन बन्द रहेंगे मदिरालय
byटीम संचार सेतु
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