​Jaunpur : दिव्यांगजनों की शादी में सरकार देगी प्रोत्साहन पुरस्कार


जौनपुर। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15,000 रुपए और युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20,000 रुपए तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35,000 रुपए धनराशि का प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। इसके लिए पात्रता की शर्ते के बारें में बताया है कि शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हों। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हों। दम्पत्ति में कोई आयकरदाता न हों। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांग प्रमाण-पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होगें जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हों। जो भी दिव्यांगजन योजना का लाभ प्राप्त करना चाह रहे हैं वे शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम् फोटो, आय प्रमाण-पत्र, युवक एवं युवती का आयु प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्मतिथि का अंकन हों), सक्षम प्राधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, रजिस्ट्रीकृत बैंक खाता में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक एवं युवती की आधारकार्ड की छायाप्रति पोर्टल पर अपलोड किये जायेंगे। ऑनलाईन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिंट की प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्डकापी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में विकास भवन स्थिति जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

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